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Procedure For Exchanging Soiled and Mutilated Notes

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क्षतिग्रस्त नोटों के प्रकार

SOILED  Notes
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MUTILATED 
 Notes
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नोट बदलने की प्रक्रिया

1. किसी भी बैंक शाखा में

  1. गंदे नोट: 20 पीस तक या ₹5,000 तक मूल्य के → तुरंत बदले जाएँगे, बिना किसी शुल्क के।
  2. यदि संख्या अधिक हो या मूल्य ₹5,000 से अधिक हो, तो बैंक नोट स्वीकार करेगा, रसीद देगा और बाद में राशि जमा करेगा (सेवा शुल्क लिया जा सकता है)।
  3. इसके लिए कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि गैर-ग्राहक भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

2. करेंसी चेस्ट शाखाओं में

  1. फटी या खराब नोट (कुछ हिस्से गायब, कई टुकड़ों में) को बदलने के लिए
  2. अगर नोट के 5 टुकड़े या इससे कम हैं, तो शाखा तुरंत भुगतान कर सकती है। यदि शाखा नहीं कर सकती, तो वे नोट को संबंधित करंसी चेस्ट में भेज देती हैं।
  3. यदि 5 टुकड़े से ज्यादा हैं या मूल्य ₹5,000 से अधिक है, तो आपको सीधे करंसी चेस्ट में जाना होगा या इनश्योरेंस के साथ पोस्ट भेजना होगा।
  4. राशि 30 दिनों के अंदर जमा कर दी जाती है।

3. आरबीआई मुद्दा कार्यालयों में

  1. ज्यादा खराब नोट (जल चुके, टूटे, चिपके हुए)
  2. बैंक को इन नोट को स्वीकार करने की कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए आपको सीधे आरबीआई मुद्दा कार्यालय में जाना होगा।
  3. आरबीआई नोट रिफंड नियमों के तहत इनकी जांच करेगा और उपयुक्त राशि का भुगतान करेगा।

4. टीएलआर कवर / रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा

  1. टीएलआर = ट्रिपल लॉक रिसेप्टिकल (RBI offices में उपलब्ध)
  2. यह फटी हुई नोट के लिए इस्तेमाल होता है। आपको इसमें अपने नाम, पता, नोट का मूल्य, बैंक खाता विवरण भरकर इसे जमा या पोस्ट करना होगा।
  3. आरबीआई इन नोट की जांच करेगा और बाद में राशि बैंक क्रेडिट / ड्राफ़्ट के जरिए वापस करेगा।

महत्वपूर्ण बातें याद रखने के लिए

  • नोट के आवश्यक फीचर्स (वॉटरमार्क, सिग्नेचर, आरबीआई का नाम आदि) स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।
  • रिफंड उस हिस्से के आकार पर निर्भर करता है जो बचा हुआ हो:
    • यदि नोट का 80% हिस्सा बचा है → पूरी कीमत (₹50 और उससे अधिक)।
    • यदि 40-80% हिस्सा बचा है → आधी कीमत।
    • यदि 40% से कम हिस्सा बचा है → कोई मूल्य नहीं।
    • ₹20 तक के नोट में, 50% से अधिक क्षेत्र का होना जरूरी है ताकि पूरी कीमत मिल सके।
  • बैंक सभी लोगों से नोटों का विनिमय करेंगे, केवल अपने ग्राहकों से नहीं।
  • यदि बैंक मना करता है, तो आप RBI Complaint Management System (CMS) Portal योजना के तहत शिकायत कर सकते हैं।
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